वाराणसी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी दस मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाये गए लॉकडाउन को लेकर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा ने जनपद के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। उन्होंने कहा है कि साप्ताहिक बंदी का इस आदेश से कोई वास्ता नहीं, वह पूर्व की भांति लागू रहेगा। DM वाराणसी की गाइडलाइंस मैं कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश पारित करता हूं जो जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे:- जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को उक्त अवधि में प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां...