- लखनऊ : यूपी में शादी समारोहों को लेकर सीएम योगी का निर्देश:
- नही लेनी होगी किसी तरह की परमिशन
- बैंड और डीजे पर से रोक हटी
- 100 से अधिक आमद पर जुर्माना वसूला जाएगा
- 100 की गिनती में नही गिने जाएंगे हलवाई, बैंड बाजे वाले
लखनऊ: देेेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इस समय शादियों का माहौल है और शादी में ढोल बाजे और डीजे बजाना आम बात है। ऐसे में कोरोना बचाव के नाम पर शादी में बैंड बाजे पर प्रतिबंध के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश से आम जनता काफी नाराज थी। इसका संज्ञान लेते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि शादी में बैंड बाजे पर कोई रोक नही है और न ही शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत है।
अब केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए आम जनमानस विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं। विदित हो कि 100 लोगों की संख्या में बैंड बाजा वाले लोगो को शामिल नहीं माना जायेगा। यदि शादी में 100 से अधिक लोगों की आमद होगी तो जुर्माना वसूली का आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है।
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो उस पुलिस वाले पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ उनसे जुड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करे।
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