मुख्तार अंसारी के बेटों को खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई
दरअसल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी की भी जमानत मंजूर हो चुकी है। आरोप है कि अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने गाजीपुर में होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा कराया था उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बेचने वालों को वह जमीन बिक्री का अधिकार ही नहीं था। जमीन सरकारी थी, जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा कराया गया। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है, उनकी कोई गलती नहीं और न ही किसी प्रकार का अपराध हुआ है। अफशां अंसारी पर भी गजल की जमीन खरीद मामले में फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। मालूम हो कि अफशां अंसारी की ज़मानत मामले में सत्र न्यायालय से अर्जी खारिज होने के बाद अंसारी परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
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