नई दिल्ली।
- सुप्रीम कोर्ट ने 50 हज़ार जुर्माना भी लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मलऊन वसीम रिज़वी की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए क्योंकि ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं।
जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में ये एक बेतुकी याचिका है। और सुनवाई के क़ाबिल नही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर के रायजादा मलऊन रिज़वी की तरफ से पेश हुए।
याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं।
विदित हो कि वसीम रिजवी की इस याचिका के बाद पिछले दिनों शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा ने संयुक्त वक्तव्य में घोषणा की थी कि मलऊन वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है और फरमान जारी किया गया था कि मुल्क के किसी क्रबिस्तान में रिज़वी को दफन नहीं होने दिया जाएगा।
सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड है। एक वीडियो संदेश के ज़रिए उसने बताया था कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरी जान को खतरा है। उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा था कि वसीम से हमारे परिवार का कोई संबंध नहीं है, वे घर भी नहीं आते, वे इस्लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं, वे उनका निजी वक्तव्य है उसका हमारे परिवार से कोई संबंध नही है।
Comments
Post a Comment