लखनऊ से मिले अपडेट के अनुसार सरकार ने शादी के लिये नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार :-
- 100 से अधिक लोग नही हो सकते शादी में शामिल
- शादीघर की क्षमता 100 होने पर 50 ही हो सकेंगे शामिल
- बैंड और डीजे पर रोक
- उल्लंघन पर होगा मुकदमा
- शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा
- कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई
- घर में शादी है तो जिला प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं
- संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी
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